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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

अलीराजपुर:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने जन सामान्‍य की सुरक्षाए लोक स्‍वास्‍थ्‍यए लोकशांति एवं कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने हेतु अलीराजपुर जिले की सम्‍पूणर् सीमा क्षेत्र के अन्‍तगर्त दण्‍ड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा 144 ;1 के अन्‍तगर्त प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेष के तहत सभी प्रकार के मेले जिनमें जन.समूह एकत्रित होता है। प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्‍क।सोशल डिस्‍टेंसिंग सैनेटाईजर के इस्‍तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्‍कार उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्‍क एवं सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्‍त सावर्जनिक स्‍थलों पर मास्‍क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। जिले में कोरोना संक्रमण प्रकरण पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया के अन्‍तगर्त आने वाले समस्‍त प्रतिष्‍ठानों पूजा स्‍थल बंद रहेंगे। सिर्फ कंटनेमेंट एरिया के बाहर के स्‍थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदशर्नी कायर्शाला।संगोष्ठी कायर्शाला।मेला आदि के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि विशेष परिस्थितियों में अनुमति की आवश्‍यकता होने पर संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी से अनुमति प्राप्‍त करना होगा। कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार जैसे मास्‍क का उपयोगए सोशल डिस्‍टेसिंग आदि का पालन किया जाना आवश्‍यक होगा। मास्‍क नहीं लगाने वाले व्‍यक्तियों पर नियमानुसार जुमार्ना वसूली की कायर्वाही की जाएगी। उक्त प्रतिबंधात्‍मक आदेश का उल्‍लंघन करने पर भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा.188 तथा एपिडोमिक एक्‍ट के प्रावधानों के तहत संबंधित को अभियोजित किया जाएगा।

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