लाडो अभियान के जिले में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित
लाडो अभियान के जिले में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित
महिला एवं बाल विकास प्रभारी सुश्री प्रियांषी भंवर की अध्यक्षता बैठक आयोजित
इरशाद मंसुरी की रिपोर्ट
अलीराजपुर लाडो अभियान के तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर बैठक का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास प्रभारी अधिकारी सुश्री प्रियांषी भंवर की अध्यक्षता में किया गया। महिला एवं बाल विकास प्रभारी सुश्री प्रियांषी भंवर ने बताया की सम्पूर्ण जिले में विवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे है। और 10 अप्रैल 2024 को अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन अलग अलग स्थान पर किये जाते है। समस्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने वाले जोडों के दस्तावेजों से संबंधित सम्पूर्ण जाँच करें । बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों का विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर दल गठित किये गए है। जिनके द्वारा निरंतर भ्रमण किया जाएगा एवं बाल विवाह रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा । जिला स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर उक्त दलों द्वारा संबंधित के दस्तावेज की जांच की जाएगी । जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करने वालों को 02 वर्ष तक कारावास एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इस बैठक में डिप्टी कलेक्टर सुश्री निधि मिश्रा. उप पुलिस अधीक्षक बीएस अटोडे , जिला शिक्षा अधिकारी.श्रम अधिकारी ,समस्त परियोजना अधिकारी , ममता यूनिसेफ एवं जन साहस के कर्मचारी उपस्थित थें।