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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

इरशाद मंसुरी

अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले में खुले में पशु मांस तथा मछली के क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। संबंधित दुकानदार अपनी दुकान के सामने अपारदर्शित कांच आवश्यक रूप से लगाएंगे। जिले में अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुज्ञप्ति (लायसेंस) शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित दुकानदार द्वारा अपनी दुकान में साफ-सफाई रखी जाए एवं कचरे का निस्तारण नगरपालिका द्वारा चिन्हित स्थान पर किया जाएगा। जिले में आवारा श्वानों की संख्या में वृद्धि तथा गंदगी फैलाने की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसे नियंत्रित किया जाए। धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि के बाहर दुकान लगाई जाए। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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