विवाह समारोह के दौरान आपसी विवाद में हुई हत्या का खुलासा दो आरोपी गिरफ्तार।
आरोपी ससुर एवं साडू भाई ने मिलकर की थी हत्या, मृतक की लाश कुंए में मिली थी।
✍️जुबेर निजामी की रिपोर्ट
अलीराजपुर दिनांक – 21 मई, 2025 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री प्रदीप पटेल ने बताया कि थाना जोबट अंतर्गत ग्राम उमरी बोरवाल फलिया में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान घटित अज्ञात हत्या के मामले का अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जोबट श्री नीरज नामदेव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक विजय वास्कले की टीम के द्वारा तत्परता से संज्ञान लेते हुए सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है तथा प्रकरण में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री प्रदीप पटेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 18.05.2025 को फरियादी लिमसिंह पिता दितु वसुनिया भील, उम्र 62 वर्ष, निवासी उमरी बोरवाल फलिया ने थाना जोबट में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री गुड्डी की शादी के अवसर पर उसके रिश्तेदार, दामाद ज्ञानसिंह पिता फुलसिंह भील, उम्र 40 वर्ष, निवासी जामनी धौलानी फलिया तथा उसकी पत्नी ईडीबाई भी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। फरियादी ने बताया कि दिनांक 17.05.2025 को रात्रि लगभग 08:00 बजे के बाद से उसके दामाद ज्ञानसिंह नजर नहीं आए। अगले दिन सुबह लगभग 10:30 बजे परिजन राकेश एवं कमलेश द्वारा यह सूचना दी गई कि ग्रामवासी मोहन के खेत के पास स्थित कुएं में ज्ञानसिंह का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के आधार पर थाना जोबट में मर्ग क्रमांक 17/2025 कायम कर जांच प्रारंभ की गई।
मर्ग जांच के दौरान मृतक के शव का पीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोबट में करवाया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर पर पत्थर से प्रहार के कारण होना बताया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पत्नी ईडीबाई के कथन लिए गए। मृतक की पत्नि इंडीबाई के द्वारा घटना के संबंध में पूरी जानकारी पुलिस को दि गई। मृतक की पत्नि ईडीबाई ने बताया कि दिनांक 17.05.2025 को प्रातः लगभग 04:00 बजे उसके पिता केसरा तथा बहन का जवाई सुकलिया ने बहन लखा से संबंधित संदेह को लेकर ज्ञानसिंह से विवाद किया। शराब के नशे में होने के कारण ज्ञानसिंह विवाद से पीछे नहीं हटा, जिस पर उसके पिता केसरा ने उसे थप्पड़ मारा। जब ईडीबाई ने बीच-बचाव का प्रयास किया, तो आरोपी सुकलिया ने उसे भी थप्पड़ मारकर दूर कर दिया।
ईडीबाई ने आगे बताया कि वह कुछ दूरी से घटनाक्रम को देख रही थी कि सुकलिया ने जान से मारने की नीयत से ज्ञानसिंह को महुए के पेड़ के नीचे पटक कर उसके सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात आरोपी केसरा एवं सुकलिया ने मिलकर शव को उठाकर पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया।
उपरोक्त प्राप्त साक्ष्यों, पीएम रिपोर्ट तथा मृतक की पत्नी के कथनों के आधार पर आरोपियों –
1. सुकलिया पिता केमता भूरिया भील, निवासी नेहतड़ा बोरवाल फलिया
2. केसरा पिता नाहला वसुनिया भील, निवासी उमरी बोरवाल फलिया
के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर थाना जोबट पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा घटना की पुष्टि की।
पुलिस टीम का सराहनीय योगदान:इस जघन्य हत्याकांड के पर्दाफाश में थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक विजय वास्कले के नेतृत्व में उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप डांगी, उप निरीक्षक कुलदीप मेहसन, सउनि फुलसिंह अजनार, प्रधान आरक्षक लेखराम, प्रधान आरक्षक चन्द्रसिंह, आरक्षक मनीष एवं आरक्षक गजेन्द्र की उल्लेखनीय भूमिका रही।