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जिले के समस्त धार्मिक स्थलों में प्रवेश संबंधित धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दो व्यक्तियों को ही रहेगी अनुमति

अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जिले में कोरेना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देजनर दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत जिले के समस्त धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने-बंद करने आरती/उपासना आदि हेतु अधिकतम दो व्यक्तियों को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। उक्त आदे का उल्लघंन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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