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आदिवासी महिला-लड़कियो की वीडियो फोटोज के साथ छेड़छाड़ कार्यवाही की मांग को लेकर थाने पंहुचा आदिवासी समाज।

आदिवासी महिला-लड़कियो की वीडियो फोटोज के साथ छेड़छाड़ कार्यवाही की मांग को लेकर थाने पंहुचा आदिवासी समाज।

जुबेर निजामी की रिपोर्ट 

अलीराजपुर सोशल साइट फेसबुक पर fact reload नाम के एक पोस्ट मे वीडियो डली है जिसमे आदिवासी समाज जिला आलीराजपुर-धार की महिलाओ लड़कियों की फोटोज वीडियो नाचते हुऐ शादी भंगोरिया की चलाकर चैनल एंकर कहता है की ये लड़कियां महिला बिकाऊ है यहां एक निश्चित कीमत पर उन लड़कियों को बेचकर माता पिता,पति पैसा कमाते है आदि शब्दो का प्रयोग करते हुऐ वीडियो चलाया गया जिससे आदिवासी समाज अलीराजपुर मे आक्रोश है। आवेदन मे नितेश अलावा द्वारा बताया की सविंधान के अनुच्छेद 244.1 के तहत यह जिला 5वी अनुसूची मे आता है यहां की अपनी रुड़ी प्रथाये है जिसे सविंधान का अनुच्छेद 13.3(क)विधि की मान्यता देता है।यहां pesa 1996 पश्चात गत वर्ष 15 नवम्बर 2022को पुनः लागू होता है जिसमे ग्राम पंचायतो को शासन हेतु विशेष अधिकार प्राप्त होते है।ऐसे क्षेत्र मे जिसकी सुरक्षा स्वयं भारतीय सविंधान करता है वहां की आदिवासी लड़कियों महिलाओ की फोटोज वीडियो का इस तरह किसी सार्वजनिक आयोजन से लेकर उन्हें सार्वजनिक एक पोस्ट के माध्यम से बिकाऊ कहकर बदनाम करना न सिर्फ आदिवासी समाज की महिलाओ बेटियों का अपमान है बल्कि ये भारत देश के सम्पूर्ण आदिवासियों की भावनाओं के खिलाफ षड्यंत्र भी है। सम्पूर्ण भारत मे यहां तक की विदेशो मे भी आदिवासियों मे ऐसी कोई प्रथा या व्यवसाय नहीं किया जाता है न है जिसमे वो बहन बेटियों से जिश्म फरोसी या सौदा किया जाता हो। एक सार्वजनिक पोस्ट के माध्यम से इस तरह निराधार, मिथ्या,भ्रामक जानकारी परोसकर आदिवासियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जिससे आदिवासी बहन बेटियों की अस्मिता पर सवाल खड़ा होता है और भविष्य मे इससे हमारे क्षेत्र मे शरारती तत्वों के घुसने और लड़कियो के साथ अभद्रता छेड़छानी की घटनाये बढ़ने की आशंका है।

इसी तरह की भ्रामक जानकारी भोंगरिया हाट के बारे मे भी मीडिया द्वारा प्रसारित करने से भोंगरिया हाट मे भी बाहरी शरारती तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करने की सैकड़ो घटनाये सार्वजनिक हो चुकी है।

अतः आदिवासी समाज जिला अलीराजपुर और देश के मूल निवासी समाज की भावनाओं को ध्यान रखते हुऐ तत्काल इस फेसबुक पेज संचालक पर अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं उचीत IPC धाराओं(354A,354D) के तहत सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।

इस दौरान रितु राज लोहार,संजय भूरिया,संदीप डावर,बंटी मंडलोई,राकेश गाड़रिया,गोलू, राजू अपाचे उपस्थित रहे।

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