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MP अनलॉकः 1 से 15 जून तक की नई गाइड लाइन जारी, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, यहां जानिए सबकुछ

मध्य प्रदेश में 1 जून से होने वाले अनलॉक के लिए शिवराज सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. 

भोपाल: मध्य प्रदेश में 1 जून से होने वाले अनलॉक के लिए शिवराज सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन को पूरे प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक लागू किया जाएगा. नई गाइड लाइन के तहत अब शहरों की तरह गांवों को भी संक्रमण के हिसाब से अलग-अलग जोन्स में बांटा जाएगा. जिस गांव में कोविड के एक भी केस नहीं वह ग्रीन जोन में रहेंगे. वहीं चार या चार से कम वाले यलो जोन में और पांच या पांच से अधिक केस होने पर माइक्रो कंटेन्मेंट जोन या कंटेन्मेंट जोन में रखा जाएगा.

बता दें कि गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट से समूह चर्चा कर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है, तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएंगे.

इन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी:-

– स्कूल कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट बन्द रहेंगे.

– (प्रदेश के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों जहां पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो)

– सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है.

– स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी

– सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद.

– सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें.

इन चीजों में सीमा तय की:-

– अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे.

– अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.

– विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी. इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा.

– पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा. शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

– पूरे प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

– किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

नए नियम में ये खुल जाएंगे:-

♦समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी.

♦ उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.

♦अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे.

♦केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी.

♦पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे.

♦सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मण्डी, खाद / बीज /कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी.

♦सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी.

♦सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी.

♦ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी.

♦ मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी.

♦सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.

♦ थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें.

♦परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.

♦ घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.

♦एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए परिवहन शुरू होगी.

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