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जमीन विवाद में भाई की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

अलीराजपुर:- अपर सत्र न्यायाधीश जोबट द्वारा जमीन विवाद में भाई की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना दिनांक 08.12.2019 शाम 4ः00 बजे ग्राम बड़ी हिरापुर की हैं। फरियादी महिला के पति जुवानसिंह के भाई मेहताब व मगन दोनों ने जमीन देने की बात पर जुवानसिंह पर हथियार से वार किये जिससे जुवानसिंह की मौके पर ही मौत हो गयी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जोबट में की।

पुलिस द्वारा दोनों आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 34 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र जोबट न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन साक्षियों के समर्थन के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जोबट द्वारा आरोपीगण मगन व मेहताब को आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर छः-छः माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का निर्णय दिया गया। अभियोजन की ओर प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र मण्डोड़ द्वारा किया गया।

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