कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया
अलीराजपुर:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने विधानसभा क्षेत्र 192 जोबट के उप निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्षी तथा निर्विघ्न संम्पादित कराए जाने के मद्देनजर अलीराजपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र 192 जोबट क्षेत्रान्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की तहत प्रतिबंधात्मक आदे जारी किया है। उक्त आदे के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 72 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 27.10.2021 के सायं 06.00 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जायेगा, परन्तु घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति लाउड स्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेगी। विधानसभा क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने अथवा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही होगी। अलीराजपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र 192 जोबट के बाहर का कोई भी राजनैतिक नेता/राजनैतिक कार्यकर्ता एवं उनके समर्थक, जो विधानसभा क्षेत्र 192 जोबट के मतदाता नही है, को तत्काल निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर बाहर जाना होगा। (यह बिन्दु अभ्यर्थी पर लागू नही होगा।) उक्त आदेश का उल्लंघन अथवा चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।