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कोरोना संक्रमण रोकने के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 

शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे

जिले के शहरी क्षेत्रों में 8 अप्रैल से प्रत्येक रात्रि को 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा

मोहम्मद जोबट वाला के साथ इरशाद मंसुरी की रिपोर्ट

अलीराजपुर, 8 अप्रैल 2021 – कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को रोकने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदे जारी किये है। उक्त आदे के तहत जिले के समस्‍त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्‍ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेंगे तथा शनिवार, रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले के शहरी क्षेत्रों अलीराजपुर, जोबट, चंद्रशेखर आजाद नगर में दिनांक 08 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश तक प्रत्‍येक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के शहरी क्षेत्रों, अलीराजपुर, जोबट, चंद्रशेखर आजाद नगर में प्रत्‍येक शनिवार, रविवार को पूर्ण रूप से लॉक डाउन रहेगा, जो कि प्रत्‍येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। जिले में शैक्षणिक संस्‍थाओं के द्वारा परीक्षा इत्‍यादि के संबंध में समय-समय पर जारी शासन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेष के तहत विवाह समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्‍यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

जिले में जिम, स्‍वीमिंग पूल, सिनेमा घर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्‍यु भोज के कार्यक्रम में 50 से अधिक व्‍यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्‍टोरेन्‍ट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 50 व्‍यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष के तहत निम्‍नानुसार छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें शासकीय अथवा निजी चिकित्‍सीय एवं संस्‍था में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्‍य अमलें को आवाजाही की छूट रहेगी। पुलिस बल, नगरपालिका, कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट, विद्युत मण्‍डल, इंटरनेट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवायडर, किसी भी तरह की एम्‍बुलैंस एंव फायर ब्रिगेड सेवाओें, लोक शांति अथवा शासकीय कार्य सम्‍पादित करने हेतु नियुक्‍त अधिकारी एवं कर्मचारीगण को, आवश्‍यक वस्‍तु की घर पहुंच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेण्‍डर वितरण व्‍यवस्‍था में लगे व्यक्तियों को छूट रहेगी।

इलेक्‍ट्रानिक, प्रिंट मिडिया के पत्रकारगण, दवा दुकानें एंव चिकित्‍सालय, समस्‍त प्रकार के ईंधन, परिवहन के साधन एवं भण्‍डारण डीपों, टीकाकरण सत्रों का आयोजन शासन निर्देशानुसार जारी रहेगा। परीक्षा केन्‍द्र आने एंव जाने वाले परिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्‍द्र एवं परीक्षा आयोजकों से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण तथा माल ढोने वाले वाहनों के आवागमन को दिषा निर्देषों के तहत छूट रहेगी। धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्‍लंघन करने पर भारतीय दण्‍ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्‍तर्गत दण्‍डनीय अपराध होगा।

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