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आचार संहिता के मद्दनेजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू का आदेश जारी किये

अलीराजपुर:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदे के तहत कोई भी व्यक्ति,सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, ट्वटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, अडियो-वीडियो इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो, प्रसारित नही करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक,सांप्रदायिक तथा जातिगत भावनाएं भड़क सकती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्‍यता पैदा करने के या दुष्‍प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न हीं इसके लिए प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियॅा उत्‍पन्‍न हो जाए, को प्रसारित नहीं करेगा और ना ही लाइक, शेयर या फरवर्ड करेगा तथा न हीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/ समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने, कौन से या कोई विशेष कार्य, गैर-कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आह्वान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा मे संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 साइबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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