4 वर्ष पुराने प्रकरण में न्यायालय ने किया 12 आरोपियों को दोषमुक्त
वर्ष 2018 में अजंड़ नगर में विवादित व्हाटसप मैसेज के कारण हुए उपद्रव में पुलिस अजंड़ द्वारा शासकीय कार्य में बाधा सहित हत्या के प्रयास बलवा तोड़फोड़ मारपीट करने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया था जिसमें आरोपियों पर अधिरोपित धारा 147,148,149,353,332,336,307 में सोहेल, साहिल सईद, शब्बीर, तोकिर, जाबिर, हनीफ, सलीम, तबरेज़, मोइनुद्दीन, शाहबाज, समीर को दिनांक 23/6/2022 को पारित निर्णय में बड़वानी तृतीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती संधियां मनोज श्रीवास्तव ने उक्त आरोपीगणो को दोषमुक्त किया है। आरोपियों की और से पैरवी एडवोकेट नदीम शेख बड़वानी द्वारा की गई।