कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इरशाद मंसुरी की रिपोर्ट
अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर में सुबह 8 बजे से सम्पादित की जाना है, जिसके मतद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर के 200 मीटर के दायरे के अन्दर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस बल के पास सुरक्षा साधन लाठी, शस्त्र आदि छोड़कर कार्यालय जिला निर्वाचन जिला-अलीराजपुर तथा पुलिस अधिकारी जिला-अलीराजपुर द्वारा आदेशित निर्वाचन दायित्वों के संलग्न पासधारी अधिकारी, कर्मचारी, राजनैतिक दल के अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के सुरक्षा गार्ड (गनमेन), मतगणना एजेन्ट को मतगणना परिसर के अन्दर हेण्ड बेग, इंक पेंन, पानी बाटल, मोबाईल, बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, मदिरा, धूम्रपान आग्नेय शस्त्र-अस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ तथा माचिस ले जाना एवं मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन का आयोजन तथा पटाखों के प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दिनांक 03 दिसंबर 2023 को सुबह 6 बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।