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दो अनाज व्यापारियों पर प्रकरण दर्ज, अनाज और बारदान भी जप्त 

राजस्व और खाद्य विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई 

अलीराजपुर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता के दिषा निर्देशन में एसडीएम अलीराजपुर श्रीमती लक्ष्मी गामड के नेतृत्व में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अनुभाग क्षेत्र में शासकीय रान वितरण दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है तथा कोविड-19 के मद्देनजर वितरण होने वाले खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता व्यवस्था सुनिचित कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती गामड एवं दल में सम्मिलित नायब तहसीलदार श्री जितेन्द्र सोलंकी, राजस्व निरीक्षक श्री संजय वसुनिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रामा अवास्या एवं अन्य ने शासकीय उचित मूल्य दुकान जमरा फलिया ग्राम पलासदा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त राशन वितरण दुकान के परिसर में व्यापारी सुरेश पिता कांतिलाल राठौर ग्रामीणों को कोविड -19 के मद्देनजर फ्री वितरण हो रहे राशन को खरीद रहा है।

इसी प्रकार एक अन्य व्यापारी नारायण चौहान निवासी पटेल फलिया फाटा पलासदा सडक मार्ग पर ग्रामीणों से अनाज खरीद रहे थे। जांच और पूछताछ के दौरान संबंधित व्यापारियों के पास से बडी मात्रा में गेहूं, बाजरा और चावल जप्त किया गया। मौके पर जमरा फलिया पलासदा से व्यापारी गोविन्द पिता कांतिलाल निवासी बडी खट्टाली तहसील जोबट से 30 कट्टे गेहू (प्रति कट्टा 40 किलोग्राम ) कुल मात्रा 12.10 कि्ंवटल, बाजरा 03 कट्टे कुल मात्रा 1.20 कि्ंवटल, चावल 0.40 कि्ंवटल इस प्रकार बाजार मूल्य से राा 28 हजार 100 रूपये की सामग्री जप्त की एवं एक अन्य व्यापारी नारायण चौहान पिता भेरूसिंह चौहान, निवासी पटेल फलिया ग्राम फाटा अलीराजपुर से 06 कट्टे गेहूॅ (प्रति 40 किलोग्राम) को दोनो व्यापारी से कुल बाजार मूल्य 32 हजार 840 रूपये की खाद्यान्न (गेहूॅ, चावल, बाजरा) जप्त किया गया। उक्त कार्रवाई में व्यापारियों से म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम की सरकारी छपाई अंकित बारदाने और सिलाई मान आदि भी जप्त की गई। इस मामले में संबंधित व्यापारी गोविन्द राठौर निवासी बडी खट्टाली के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा भादवि 1860 की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वहीं एक अन्य व्यापारी नारायण चौहान पर आवयक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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