कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने धारा 144 के तहत संसोधित आदेश जारी किया
अलीराजपुर:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कोरोना संकमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में 20 अगस्त 2021 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1557 दिनांक 14.07.2021 एवं 1579-80 दिनांक 20.07.2021 से दंड प्रकिय्रा संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश अन्य आदेश यह पर्यन्त तक प्रभावसील किया गया था। उक्त आदेश की निरन्तरता में दिनांक 20 अगस्त 2021 तक उक्त आदेश को प्रभावाल करने का संसोधित आदेश जारी किया है। पूर्व आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।