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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किया 

अलीराजपुर:-  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदे जारी किया है। जोबट विधानसभा उप निर्वाचन 2021 के तहत 2 नवंबर 2021 को शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय प्रांगण अलीराजपुर में प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना कार्य स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने हेतु कलेक्टर श्री पुष्प ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। उक्त आदेष के तहत दिनांक 02 नवंबर 2021 को प्रातः 08 बजे से मतगणना सम्‍पन्‍न होने तक मुख्‍य सड़क मार्ग अलीराजपुर-झाबुआ रोड़ जिला चिकित्‍सालय से जिला पंचायत कार्यालय अलीराजपुर तक में एक समय में 4 या 4 से अधिक व्‍यक्ति का समूह एकत्रित नहीं होंगे। मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों तथा विधि एवं व्‍यवस्‍था संबंधी ड़यूटी में संलग्‍न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्‍य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्‍त होंगे। यदि कोई व्‍यक्ति उपर्युक्‍त प्रतिबंधात्‍मक आदेश का उल्‍लंघन करेगा तो भारतीय दण्‍ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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