कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने कोविड.19 संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमण से सुरक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किये जाने संबंधित आदेश जारी किया
जिले की राजस्व सीमा में निर्देशो का पालन अनिवार्यता सुनिष्चित करना होगा
अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने कोविड.19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से सुरक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किया जाने संबंधित आदेष जारी किया है। उक्त आदेष के तहत कारोना के नए वेरियंट से संक्रमण नही फैल सकें एवं कोरोना संक्रमण को फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा में जन.सामान्य हेतु आवष्यक निर्देश जारी किये है। इस आदेष के तहत जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोगए सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अन्तगर्त जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले काडर्धारी एवं उसके परिवार के वयस्क सदस्यों को वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु प्रशासनए पुलिस।नगर पालिका।
ग्राम पंचायत के अमले द्वारा निरंतर प्रचार.प्रसार किया जाए। नगर पालिका ग्राम पंचायत के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर एवं रोको.टोको अभियान के माध्यम से नगर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाए व पुलिस द्वारा चैराहे पर उक्त संबंधित जागरूकता हेतु लाउडस्पीकर से उदघोषणा की जाए। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको.टोको अभियान चलाया जाए। अन्य राज्यों से जिले में आने वाले व्यक्तियों को जिले में आगमन एवं ऐसे व्यक्तिए समूह के 3.4 दिन से अधिक रूकने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रेण्डम कोरोना टेस्ट करेगी। साथ ही जिले में समय.समय पर नागरिकों की रेण्डम कोरोना जॉंच की जाए। जिले की राजस्व सीमाओं में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवायर् रूप से मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान मालिक द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैधानिक कायर्वाही की जावेगी। समस्त शासकीय सेवकों कोविड.19 से बचाव के टीके के दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष कायार्लय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे। जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है। उन प्रत्येक शासकीय सेवक के दोनों डोज के प्रमाण.पत्र प्रस्तुतीकरण के उपरांत ही उनका वेतन आहरित किया जाएगा तथा कायार्लय में मास्क पहनकर ही अपना कायर् सम्पादित करेंगे।
जिले के समस्त स्कूलों कॉलेजों होस्टलों में कायर्रत प्राचायर्ए शिक्षकए संचालकए स्टाफ तथा उसमें अध्ययनरत 18 वषर् से अधिक आयु के छात्र.छात्राओं से अपेक्षा है कि वे को कोविड.19 के टीके की दोनों टीके लगवाएं। ऐसे स्टाफए कमिर्योंए छात्र.छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैए उन्हें वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना प्राचायर्ध्संचालक सुनिश्चित करें। जिले के समस्त माकर्ेट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड.19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों तथा उनके परिवार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैए उन्हें दोनों टीके लगवाना माकर्ेट एसोसिएशनध्मॉल प्रबंधनध्मेला आयोजक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमा हॉलए मल्टीप्लेस एवं थियेटर में स्टाफ को दोनों टीेके लगाना आवश्यक होगा। यात्री बसों में बिना मास्क से यात्रा करने वाले सभी यात्रीए बस के ड्रायवर एवं कंडक्टर सभी यात्रियों को मास्क पहनकर यात्रा करना होगा। उक्त आदेष का परिपालन जिले की राजस्व सीमा में पालन करना अनिवायर् होगा। उक्त आदेष का उल्लंघन करने पर संबंधित पर विधि सम्मत कायर्वाही सुनिष्चित की जाएगी।