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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

बगैर टीकाकरण कराए सावर्जनिक स्थानों पर भ्रमण करने पर रहेगा प्रतिबंध

बगैर टीकाकृत व्यक्ति को प्रतिष्ठान कायार्लय में प्रवेश देने वाले पर संबंधित होगी कारर्वाई

अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने कोविड.19 संक्रमण को ष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से सुरक्षा के तहत अलीराजपुर जिले की सम्‍पूणर् सीमा क्षेत्र के अन्‍तगर्त दण्‍ड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा 144; के अन्‍तगर्त प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेष के तहत जिले में कोई भी व्‍यक्ति कोरोना वायरस का प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाये बिना किसी भी सावर्जनिक स्‍थान पर जाने हेतु पूणर्रूपेण से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्‍त शासकीयध्अशासकीय बैंक, स्‍कूलों, कॉलेजों, होस्‍टलों, कोचिंग क्‍लासेसए संचालक, स्‍टाफ,छात्र.छात्राओं तथा समस्‍त मार्किट प्‍लेस के प्रतिष्‍ठान एवं मॉल जिम सिनेमाघर में उपस्थित होने वाले सभी व्‍यक्तियों के पास टीकाकरण का प्रमाण होना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्‍यक्ति के अपने मोबाईल में टीकाकरण प्रमाण.पत्र होने पर वह मान्‍य होगा। जिले में संचालित सभी शासकीयध्अशासकीय कायार्लय में कायर्रत सभी कमर्चारियों के पास कोरोना टीकाकरण द्वितीय डोज का प्रमाण होना आवश्‍यक होगा। साथ ही इन संस्‍थाओं में उपस्थित होने वाले आम व्‍यक्ति के पास भी टीकाकरण का प्रमाण होना अनिवायर् है। वैक्सिनेशन लगाये बिना सावर्जनिक स्‍थानों में प्रवेश वजिर्त होगा तथा तत्संबंधी जॉंच आकस्मिक रूप से कभी भी की जा सकती है। उपरोक्‍त बिन्‍दुओं का पालन कराना सभी कायार्लय प्रमुख प्रतिष्‍ठान संचालक का उत्‍तरदायित्‍व रहेगा। जिले में संचा‍लित होने वाले साप्‍ताहिक हाट.बाजारों में उपस्थित होने वाले व्‍यक्तियों का कोरोना टीकाकरण का प्रथम एवं द्वितीय डोज का प्रमाण दिखाया जाना अनिवायर् होगा। जिले में कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार जैसे मास्‍क का उपयोगए सोशल डिस्‍टेसिंग आदि का पालन करना अनिवायर् होगा। इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश का उल्‍लंघन करने वाले पर भारतीय दण्‍ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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