मामला सिर में लोहे की रॉड मारने का
दो आरोपियों को 27 माह की कैद,और जुर्माना
बड़ावनी अंजड़- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के द्वारा फरवरी 2013 के एक गंभीर मारपीट के मामले में दो आरोपियों को कठोर सजा से दण्डित किया है
न्यायालय द्वारा बिलवा रोड निवासीआरोपीगण अर्जुनसिंह पुत्र गणेश एवं निर्मल पुत्र अर्जुन दोनों पिता-पुत्र को अपराध का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को दो अलग अलग धाराओं में 27 माह का सश्रम कारावास एवम प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही अर्थदण्ड की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर प्रत्येक को पाँच-पाँच माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन दोनों पिता-पुत्र ने फरियादी योगेश उसके मकान के सामने गली की नाली साफ कर रहा था तभी दोनों आरोपियो ने वँहा पहुँचकर उसे नाली साफ करने से मना करते हुए उसे माँ बहन की अश्लील गालीयाँ देते हुए आरोपी अर्जुन ने लोहे की रॉड योगेश के सिर में मार दी थी, झगड़े में बीचबचाव करने विजयसिंह आया था तो आरोपी निर्मल ने उसके सिर में फावड़ा मार दिया था।
फरियादी योगेश के सिर में लोहे की रॉड लगने से उसके सिर की हड्डी टूट गई थी जिसका इलाज बड़वानी व मुम्बई के अस्पतालों में हुआ था,अभियोजन के द्वारा प्रकरण के चलने के दौरान न्यायालय के समक्ष फरियादी योगेश के मुम्बई में हुए ईलाज़ की सिटी स्कैन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये थे,न्यायालय द्वारा प्रकरण में संलग्न किये गए,उन्ही चिकित्सकीय दस्तावेजो के आधार पर फरियादी योगेश के सिर पर आरोपियों द्वारा लोहे की रॉड से गंभीर चौट पहुँचाना प्रमाणित माना है।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन की और से फरियादी योगेश आहत विजयसिंह,व अन्य गवाह प्रस्तुत किये गए थे । गवाहों द्वारा पूरी घटना न्यायालय के समक्ष बताई गई जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को सख्त सजा दी गई है।
घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड पर की गई थी जँहा से पुलिस मामले का अनुसन्धान कर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।