कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया
अलीराजपुर . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। इस आदेष के तहत कक्षा 01 से 12 वीं तक समस्त कक्षाएं विद्याथिर्यों की 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ संचालित होगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8 वींए 10 वींए एवं 12 के शत.प्रतिशत विद्याथिर्यों के लिए संचालित होंगे। छात्रावास आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 वींए 10 वीं एवं 12 वीं के शत.प्रतिशत विद्याथिर्यों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अन्तगर्त शेष बची क्षमता में कक्षा 6 वीं 7 वीं
9 वीं एवं 11 वीं के विद्याथिर्यों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। छात्रावास आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्याथीर् उपस्थित न हो। ऑनलाईन कक्षा पूवर्वत संचालित की जायेगी। विद्यालय छात्रावासों में कोविड.19 के प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा.188 तथा एपिडोमिक एक्टए 1897 के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।