पत्नी को प्रताडित करने वाले पति व सौतन को सजा
अलीराजपुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेश बघेल ने बताया कि घटना दिनांक 01/02/2019 इस्लामपुरा बोरी की है। फरियादिया का विवाह मुस्लिम रिती रिवाज अनुसार 28 वषर् पूवर् अनवर खां पठान के साथ हुआ था। अनवर और फरियादिया के दो पुत्र एवं एक पुत्री है। फरियादिया के पति अनवर ने 3 वर्ष पहले सायरा बी निवासी बोरी को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर में रख लिया था। अनवर फरियादिया को अपने साथ नहीं रखना चाहता। फरियादिया का पति अनवर व सौतन सायरा बी फरियादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे व फरियादिया को कहते थे कि घर से निकल जा दोबारा इस घर में आई तो जान से खत्म कर देने की धमकी देते थे व फरियादिया के साथ झगडा व मारपीट भी करते थे। घटना की रिपोटर् फरियादिया ने पुलिस थाना बोरी में की।
आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन साक्षियों के समथर्न के आधार पर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी जोबट द्वारा आरोपी अनवर खां व सायरा बी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए में 6.6 माह के सश्रम कारावास व 500.500 रूपये के अथर्दंड से दंडित किया गया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेश बघेल द्वारा किया गया। यह जानकारी एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन निमर्ला चैहान ने दी।