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जुड़वायें, सुधरवायें या कटवायें नाम, मतदाता सूची से – सुश्री सारिका घारू

वोटरलिस्ट सुधारपर्व को भी मनाएं अन्य धार्मिक पर्वो की तरह- सारिका घारू

मतदाता सूची में दावा आपत्ति की अंतिम दिनांक 11 अप्रैल -सारिका घारू

राज्य निवार्चन आयोग के सचिव बी एस जामोद के मार्गदर्शन में कायर्क्रम

अलीराजपुर, 10 अप्रैल 2022 –

अगर आप इस साल 18 वर्ष के हो गये है और पंचायत या नगर निकाय की मतदाता सूची में आपके नाम में कोई कमी है तो आपके पास यह मौका है कि आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। यह बात मध्यप्रदेश निवार्चन आयोग की सेंस गतिविधियों की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर सुश्री सारिका घारू ने मतदाता जागरूकता कायर्क्रम में कही।

सारिका ने बताया कि यह कायर्क्रम मध्यप्रदेश राज्य निवार्चन आयोग के सचिव श्री बी एस जामोद के मार्गदर्शन एवं राज्य सेंस गतिविधियों के उप सचिव डाॅ. सुतेश शाक्य के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।

सारिका ने जानकारी दी कि यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप

में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फॉर्म ईआर वन में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वायें। यदि आपका नाम एक से अधिक स्थान पर है तो किसी एक स्थान से अपना नाम हटवायें इसके लिये तो फॉर्म

ईआर टू भरकर नाम कटवायें। यदि आपके नाम में या किसी विवरण में त्रुटि है तो फार्म ईआर थ्री भरकर उसमें सुधार करवायें।

सारिका ने संदेश दिया कि इस समय अनेक धर्मों के पर्व चल रहे हैं किसान भी व्यस्त हैं लेकिन वोटर लिस्ट सुधार पर्व को आप प्रदेशपर्व के रूप में लें और आप स्वयं मतदाता सूची में कमी होने पर सुधार करवायें साथ ही अन्य मतदाताओं भी को करें प्रेरित ताकि योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाये। ध्यान रखें अंतिम दिनांक 11 अप्रैल है।

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- +918962423252

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