बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
आलीराजपुर:- पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फरियादी रतन पिता जोगडिया भीलाला, निवासी ग्राम मेम्बर फलिया कुण्ड के द्वारा थाना आंबुआ में सूचना देकर बताया कि दिनांक 04.09.2020 को फरियादी की नाबालिग लडकी अलीराजपुर गई थी, जो शाम तक वापस घर पर नहीं आई, जिसकी तलाश ग्राम भोरदू, खरखडी, बडा उण्डवा एवं अन्य रिश्तेदारों के यहां तलाश की गई परंतु नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी की सूचना पर थाना आंबुआ में अपराध क्रमांक 154/2020, धारा 363,376(2),376(2)(j),IPC,3/4,5L/6 POCSO act का पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतारसी एवं अपहता की तलाश हेतु आंबुआ पुलिस के द्वारा घटना दिनांक से ही गंभीरता से प्रयास करनें हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी। घटना में अज्ञात आरोपी के द्वारा नाबालिक बच्ची को अपहत किया जानें से प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया था, ताकि घटना के आरोपी को कठोर से कठोर सजायाबी कराई जा सके। आंबुआ पुलिस टीम के द्वारा घटना दिनांक 04.09.2020 से लगातार अज्ञात आरोपी की धरपकड हेतु गंभीरता से प्रयास किये जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस टीम को घटना के अज्ञात आरोपी के बारे में सूचना मिली, जिस पर आरोपी किशन पिता तेरसिंह 22 साल, निवासी ग्राम गिराला थाना अलीराजपुर के द्वारा उक्त घटना कारित किये जानें से आरोपी को दिनांक 17.11.2020 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। प्रकरण में नाबालिग बच्ची के साथ घटना कारित होनें व प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया जाकर उक्त अपराध में आरोपी की सजायाबी सुनिश्चित किये जानें हेतु आंबुआ पुलिस टीम के द्वारा प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान गंभीरता से लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ही उक्त चिन्हित अपराध में दिनांक 04/06/22 आरोपी किशन पिता तेलिया भील उम्र 22 वर्ष निवासी गिराला को आजीवन कारावास व 35000 रुपए के अर्थदंड से जिला सत्र न्यायालय अलीराजपुर द्वारा दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पीएस ओहरिया एवं अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी आंबुआ उप निरीक्षक भूपेंद्र खरतीया द्वारा की गई थी।