अलीराजपुर नाबालिग पीडिता का अपहरण करने वाले आरोपी खुमला पिता तेरसिंह व ईकराम पिता तेरसिंह निवासी चांदपुर को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर ने कसूरवार मानते हुए आरोपी को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में 2.2 वर्ष का कारावास दो.दो हजार रूपये के अथर्दण्ड से दण्डित किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पी.एस.ओहरिया ने बताया कि घटना दिनांक 11 नंवबर 2020 सुबह 09 बजे की हैं पीडिता अपनी छोटी बहन के साथ थोडसिंधी में टेलर के यहां कपडे सिलाने पिता को कहकर गई थी और कपडे सिलावाने डालकर पीडिता व उसकी बहन थोडसिंधी पंचायत के पास जा रही थी तभी आरोपी विधि विरूद्ध किशोर अपने दो लोग ईकराम और खुमला के साथ आया और पीडिता को विधि विरूद्ध किशोर की पत्नी बनाने के लिए व उसकी छोटी बहन को तूफान गाडी में जबरजस्ती चांदपुर लेकर गए। तूफान गाडी में कोई सवारी नहीं थी पीडिता को आरोपी ईकराम के घर दो दिन रखा और आरोपी विधि विरूद्ध किशोर ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। पीडिता की बहन को अलीराजपुर ले जाकर उसके घर भेज दिया। पीडिता को आरोपी विधि विरूद्ध किशोर ने खुमला के घर रखकर पीडिता के साथ जबरजस्ती कई बार दुष्कमर् किया। घटना की रिपोटर् पुलिस थाना सोण्डवा में की गई। उक्त आरोपीगण के विरूद्ध थाना सोण्डवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अलीराजपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा साक्षियों के समथर्न के आधार आरोपी खुमला पिता तेरसिंह व ईकराम पिता तेरसिंह को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में 2.2 वर्ष का कारावास एवं दो.दो हजार रूपये के अथर्दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पी.एस. ओहरिया द्वारा किया गया। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन एडीपीओ निमर्ला चैहान ने दी।
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