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जघन्‍य अपराध में नाबालिग का बलात्‍कार करने वाले आरोपी को हुई सजा 

न्‍यायालय माननीय विशेष न्‍यायाधीश श्रीमान भरत कुमार व्‍यास साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मनोहर पिता भूरजी बबेरिया, निवासी गोपालपुरा थाना कल्‍याणपुरा, जिला झाबुआ (मध्‍य प्रदेश) को दिनांक 03.09.2022 को दोषी पाते हुये धारा 376 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा ¾ पॉक्‍सो अधिनियम में आजीवन कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया गया। 

शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक, एस.एस. खिची एवं श्रीमती मनीषा मुवेल, अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) शीला बघेल, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया कि फरियादी नाहरसिंह द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि 1 लड़की ने कीटनाशक की दवाई पी ली है, उसे बेहोशी की हालत में सी.एच.सी. कल्‍याणपुरा ले गए, जहां ईलाज के दौरान उसकी मृत्‍यु हो गई थी, कि सूचना के आधार पर थाना कल्‍याणपुरा में मर्ग दर्ज कर जॉंच में लिया गया। जॉंच कर पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया और उसका विसरा, वेजाईनल स्‍लाइड, वेजाईनल स्‍वाब सुरक्षित रखकर उनकी जॉंच क्षेत्रीय न्‍यायिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट राऊ के माध्‍यम से करवाई गई, जहॉं पर जॉंच में पीडि़ता की रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्‍त हुई है। पीडि़ता की स्‍कूल के दस्‍तावेजों के आधार पर उसकी घटना दिनांक को पीडि़ता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर अवयस्‍क थी, जिसके आधार पर मृत्‍यु पूर्व शारीरिक शोषण होने के कारण उसके द्वारा जहर पीया जाना प्रकट हुआ, जिसके आधार पर धारा 376 भा.दं.वि. एवं ¾ पॉक्‍सो अधिनियम के तहत थाना कल्‍याणपुरा में अपराध दर्ज कर विवेचना की गई, विवेचना के दौरान पीडि़ता के मोबाईल नंबर पर 2 नंबरों पर बार-बार बात होना पाई गई और उक्‍त नंबरों की जॉंच करने पर वे प्रमाणित और मनोहर के पाये गए जिस आधार पर अभियुक्‍तगण प्रेमसिंह व मनोहर का रक्‍त नमूना लेकर डी.एन.ए. की जॉंच करवाये जाने पर मनोहर का डी.एन.ए. पॉजीटिव प्राप्‍त हुआ है। अभियुक्‍तगण को गिरफ्तार कर धारा 27 भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम के तहत पूछताछ करने पर उन्‍होंने पीडि़ता से बातचीत करने और उसके साथ गलत काम करना प्रकट किया था, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध साक्ष्‍य पाये जाने पर पीडि़ता की उम्र के आधार पर पॉक्‍सो अधिनियम के तहत विशेष न्‍यायालय के समक्ष अभियुक्‍त प्रे‍मसिंह के संबंध में अंतिम प्रेतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया था और उसके पश्‍चात् अभियुक्‍त मनोहर के बाबद् पूरक चालान प्रस्‍तुत किया गया था।

पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण एवं अन्‍य कार्यवाही पूर्ण कर अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्‍त प्रकरण को जिले का जघन्‍य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।

विचारण के दौरान माननीय न्‍यायालय माननीय विशेष न्‍यायाधीश श्रीमान भरत कुमार व्‍यास साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मनोहर पिता भूरजी बबेरिया, निवासी गोपालपुरा थाना कल्‍याणपुरा, जिला झाबुआ (मध्‍य प्रदेश) को दिनांक 03.09.2022 को दोषी पाते हुये धारा 376 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा ¾ पॉक्‍सो अधिनियम में आजीवन कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया गया।

शीला बघेल, एडीपीओ

सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

जिला झाबुआ (मध्‍य प्रदेश)

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