कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के मद्देनजर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया
इरशाद मंसुरी/मोहम्मद जोबट वाला की रिपोर्ट ✍🏻
अलीराजपुर:- 1 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने आगामी मा में म.प्र. माध्यमिक षिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2022 एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का सख्ती से पालन सुनिष्चित कराते हुए प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। उक्त आदेष के तहत किसी भी परिस्थिति में अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 में ध्वनि के संबंध में परिवेषी वायु क्वालिटी संबंधी निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि का प्रदूषण नहीं करेगा। ध्वनि प्रदूषण यंत्र के उपयोग की अनुमति दिये जाने हेतु समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम होंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु दी गई अनुमति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेषी वायु क्वालिटी मानक का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। उक्त आदेष परीक्षाओं की समाप्ति तक लागू रहेगा। उक्त आदेष की अव्लेहना पर संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही सुनिष्चित होगी।