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धारा 188,269 भादवि व 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम का उलंघन

शादी समारोह मे भीड एकत्रित करने पर पुलिस ने यह की कार्यवाही

अलीराजपुर:- रंजीत मय शासकीय वाहन के कोरोना कर्फ़्यू के मद्देनजर पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी थाना प्रभारी महोदय जरीये फोन सूचना प्राप्त हुई। ग्राम बड़ा उण्डवा राठौर फलिया में राकेश पिता जुवानसिह भीलाला ने एक खाने का कार्यक्रम बगैर सूचना के अयोजित किया जा रहा और वहा पर भारी मात्रा मे गाव और आसपास के लोग आकर खाना खा रहे है जो कोरोना महामारी के मद्देनजर दिये आदेशो का खुला उल्लघन हो रहा था।

जो थाना प्रभारी महोदय के आदेश तथा सूचना पर कस्बा मे भ्रमण कर रहे सूचना भवानसिह तथा राक्सा तिराहा पर डियुटी कर रहे थे। जयबीर भदौरिया को वायरलेस सेट राक्सा तिराहा पर तलब कर अपने साथ लिया और ग्राम बडा उण्डवा रवाना हुए।

वहाँ जाकर देखा कि ग्राम बडा उण्डवा में करीब 80 – 100 लोग बगैर कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। शासकीय वाहन के कोरोना कर्फ़्यू के मद्देनजर पेट्रोलिंग में ग्राम बड़ा उण्डवा राठौर फलिया में राकेश पिता जुवानसिह भीलाला ने एक खाने का कार्यक्रम बगैर सूचना के अयोजित किया है। और वहा पर भारी।मात्रा मे गाव और आसपास के लोग आकर खाना खा रहे है जो कोरोना महामारी के मद्देनजर दिये आदेशो का खुला उल्लघन है। मौके पर गाव के पटेल मदन पिता सदनसिह भीलाला और चौकीदार जुवानसिह को तलब कर राठौर फलिया बुलवाया और उनके साथ राठौर फलिया मे राकेश पिता जुवानसिह व्दारा आयोजित खाने के कार्यक्रम मे पहुचा जहा देखा कि वहा करीब 80 – 100 लोग बगैर कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेसिंग, मास्क व सैनेटाईजर का प्रयोग कर काफी मात्रा मे भीड एकत्रित कर पगंत जिम रहे थे जो मेरे व्दारा व मेरे स्टाफ व्दारा उक्त सम्पुर्ण घटना क्रम कि फोटोग्राफी तथा विडीयोग्राफी अपने फोन के कैमरो से कि गई।

मौके पर मेरे व्दारा आयोजक को बुलवा कर नाम पता पुछते उसने अपना नाम राकेश पिता जुवानसिह भीलाला उम्र 35 साल निवासी राठौर फलिया ग्राम बड़ा उण्डवा का बताया जो उसने बताया की उसने उसकी बहन का विवाह किया था जो वह उक्त सम्बध मे ग्राम वासियो तथा मेहमानो को कार्यक्रम अयोजित कर रहा है।

पटेल व चौकीदार व्दारा उसे बताया गया की कोरोना महामारी के मद्देनजर शासन तथा कलेक्टर महोदय व्दारा पुर्व मे पारिवारिक आयोजन के सम्बध मे जो आदेश दिये गये थे उसके व्दारा उन आदेशो का खुला उल्लघन किया जा रहा है । जो राकेश का कृत्य अंतर्गत धारा 188,269 भादवि व 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम का पाया जाने से राकेश को अपराध के बारे मे अवगत कराया गया तथा कोरोना महामारी के मद्देनजर राकेश को मौके पर ही हिदायत देकर आयोजन को तत्काल समाप्त करवाया गया तथा राकेश को बताया गया की उसके कृत्य पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा तथा उसे आईन्दा अग्रीम कार्यवाही हेतु सूचना दी जावेगी । वापसी पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया जावेगा ।

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