कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया
इरशाद मंसुरी की रिपोर्ट ✍
धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है
अलीराजपुर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, द्वेषपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश एवं चित्र आॅडियो, वीडियों प्रसारित नहीं करेगा। ऐसे चित्र, वीडियो, आॅडियों, कमेंट्स आदि पर प्रतिबंध हो, जो आंतकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से संबंधित हो, प्रतिबंध रहेगा। ऐसे चित्र, आॅडियो, वीडियो, कमेंट्स जो महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हो, प्रतिबंध रहेगें। किसी भी जुलूस आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन एवं साथ लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सभा, लाउड-स्पीकर आदि की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा अनुमति उपरांत ही आयोजन किया जा सकेगा तथा अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। आयोजनों में ऐसे नारे अथवा उत्तेजित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। जिससे किसी भी धर्म, वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। ऐसा पाया जाने की दशा में संबंधित त्रुटि कर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक, आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। निजी भवनों पर झंडा, बैनर, पोस्टर, लगाये जाने की दशा में आयोजक, आयोजकों द्वारा संपत्ति के स्वामी की पूर्व लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी तथा यह अनुमति संबंधित पुलिस थाने पर आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। कोई भी व्यक्ति, आयोजकगण किसी भी स्थल, जुलूस मार्ग इत्यादि पर फटाखा अथवा विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, मशाल आदि का उपयोग, प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था, पशु मालिक को अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और न ही सड़को पर आने दें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश दिनांक 11 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा।