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परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थाईपना हेतु रिश्वेत लेने के अपराध में हुई सजा

न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजय चौहान साहब, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी श्रीमति चन्दू पति हरीश चौहान, तत्का्लीन परियोजना अधिकारी/महिला सशक्तिकरण अधिकारी, कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, रामा जिला झाबुआ, निवासी -08 उषानगर, इंदौर, अन्नापूर्णा, इंदौर जिला इंदौर को धारा 7, 13 (1) डी सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टा चार निवारण अधिनियम, 1988 में आरोपी को 04 – 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 – 10,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन श्री के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन), जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि फरियादी रोहित द्वारा पुसिल अधीक्षक लोकायुक्त् कार्यालय इंदौर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि उसकी पत्नी आंगनवाड़ी केन्द्र रामा में आगनवाड़ी सहायिका के पद पर पदस्थ थी। उसकी पत्नी की सहायिका पद पर पदस्थानपना श्रीमती चंदू चौहान परियोजना अधिकारी रामा ने अप्रैल 2016 में की थी। उसकी पत्नी के द्वारा माह नवम्बर 2016 में कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना रामा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिये आवेदन पत्र दिया था। इसके बाद दिनांक 22.11.2016 दोपहर करीबन पौने 12 बजे श्रीमती चंदू चौहान से मिला था तो उसके द्वारा उसकी पत्नी की कार्यकर्ता के पद पर पदस्थातपना हेतु उसे 30,000/- रूपये रिश्वत की मांग की थी इस संबंध में पहले भी चंदू चौहान ने उसे फोन पर भी पदस्थापना के संबंध मे 30,000/- रूपये रिश्वत के मांगे थे फरियादी के पास इतने रूपये की व्य वस्था नहीं थी और चंदू चौहान बिना रिश्ववत के उसकी पत्नी की कार्यकर्ता के पद पर पदस्थासपना नहीं कर रही थी एवं फरियादी रिश्व्त नहीं देना चाहता था व उसे रिश्वूत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता था फरियादी के आवेदन पर से आवश्यक कार्यवाही लोकायुक्त निरीक्षक विजय चौधरी द्वारा फरियादी को रिश्वत के मांग के वार्तालाप का रिकॉर्ड किये जाने वॉईस रिकॉर्ड संधारन करने आदि के संबंध में समझाईश दी गई एवं दिनांक 28.12.2016 को दोपहर के समय कार्यालय बाल विकास रामा में परियोजना अधिकारी श्रीमति चंदू चौहान से मिलकर उसके द्वारा उसकी पत्नी की पदस्थापना हेतु रिश्ववत की 30,000/- रूपये की मांग के संबंध में बात-चित की वॉईस रिकॉर्ड गोपनीय रूप से रिकॉर्ड किया गया था। रिश्वात की मांग की बात तस्दीसक होने पर फरियादी के आवेदन पर से चंदू चौहान के विरद्ध भ्रष्टा चार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। दिनांक 03.01.2017 को तलबशुदा पंचान साक्षी एवं लोकायुक्त की टिम ट्रेप की कार्यावाही हेतु फरियादी को 10,000/- रूपये के नोटों में फिनाफथलीन पाउडर की हल्कीं परत लगवाई गई। आवेदक की जेब में रखवाए गए तथा आवेदक को लोकायुक्त टीम द्वारा समझाईश दी गई कि, रिश्व त मांगने पर उक्त रूपये आरोपी के हाथ में देना नोटों के देने के पूर्व इन नोटों को हाथ नहीं लगाने एवं देने के बाद सावधानीपूर्वक बाहर आकर अपना बाया हाथ सिर पर फैर कर रिश्वगत देने का ईशारा करने के संबंध में समझाईश दि गई । लोकायुक्ते टीम की समझाईश के अनुसार आवेदक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उक्ते रूपये चंदू चौहान को उसके द्वारा मांगे जाने पर दिए गए, उसी समय लोकायुक्तम टीम और ट्रेप दल द्वारा कार्यालय में पहूंच कर चंदू चौहान के दोनों हाथ महिला आरक्षक द्वारा हाथ पकड रखे थे।

ट्रेप दल द्वारा चंदू चौहान के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुलवाये गए एवं घोल गुलाबी रंग का हो गया था मौके पर लोकायुक्त निरीक्षक चौधरी द्वारा पंचनामें एवं अन्यम कार्यवाही कि गई तथा आरोपिया द्वारा ली गई रिश्व त राशि 10,000/- रूपये के नंबरों का मिलान कर पंचनामा बनाकर एक लिफाफें में सीलबंद किया गया। लोकायुक्त द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुरत किया गया, विचारण के दौरान न्या यालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्याायाधीश श्रीमान संजय चौहान साहब, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी श्रीमति चन्दू पति हरीश चौहान को रिश्वत लेने के अपराध में दोषी पाते हुये धारा 7, 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टािचार निवारण अधिनियम, 1988 में आरोपी को 04 – 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 – 10,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

जिला झाबुआ (म.प्र.)

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