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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई सजा


न्यायालय श्रीमान विशेष न्या‍याधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) श्रीमान भरतकुमार व्यास साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी कमिल उर्फ बाबू, निवासी ग्राम फुटिया, जिला झाबुआ को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास व धारा 366 भा.दं.सं. व 376(2)(एन) भा.दं.सं. में 10-10 वर्ष व धारा 363 भा.दं.सं. में 7 वर्ष व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस. एस. खिची, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 10.04.2020 को पीडि़ता के पिता द्वारा थाना झाबुआ में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 08.04.2020 को करीबन 11:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये स्कूटी लेकर कहीं चली गई है। आस-पास तलाश किया, किन्तु कहीं भी उसका पता नहीं चला। पीडि़ता के पिता द्वारा बताया गया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला कमिल उर्फ बाबू भी अपने घर पर नहीं है, जिस कारण आरोपी कमिल उर्फ बाबू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं पीडि़ता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी कमिल उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। उसे जंगल में रखा था तथा उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376(2)(एन), 342, 506 भा.दं.सं. एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यांयालय श्रीमान विशेष न्या‍याधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) श्रीमान भरतकुमार व्यास साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी कमिल उर्फ बाबू, निवासी ग्राम फुटिया, जिला झाबुआ को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास व धारा 363 भा.दं.सं. में 7 वर्ष, धारा 366 व 376(2)(एन) भा.दं.सं. में 10-10 वर्ष व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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