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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया 

नाईट कर्फ्यू एवं अन्य निर्देशो का कडाई से पालन सुनिष्चित करने के आदेश जारी

अलीराजपुर:- कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी जिला अलीराजपुर श्री मनोज पुष्प ने जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अन्‍तगर्त दण्‍ड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा 144 1द्ध के अन्‍तगर्त प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईटकर्फ्यू रहेगा। जिले में सिनेमा हॉल, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्‍लासेसए स्‍वीमींग पूल, क्‍लब, स्‍टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्‍होंने कोविड.19 के दोनों टीके लगवाए है। जिले के समस्‍त शासकीय कमर्चारियों को कोविड.19 के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा। जिले के समस्‍त कायार्लय प्रमुख ऐसे कमर्चारियों के नाम सूचीबद्ध करेंगे। जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये है तथा उन्‍हें दोनों टीके लगवाने का उत्‍तरदायित्‍व कायार्लय प्रमुख का रहेगा। जिले के समस्‍त स्‍कूल, कॉलेजों, होस्‍टलों में कायर्रत प्राचायर् शिक्षकए संचालकए स्‍टाफ तथा अध्‍ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र.छात्राओं को कोविड.19 के दोनों टीके लगवाना अनिवायर् होगा। ऐसे स्‍टाफ एकमिर्योंए छात्र.छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैए उन्‍हें दोनों टीके लगवाने की जिम्‍मेदारी प्राचायर्ध्संचालक की होगी। जिले के समस्‍त मार्किट प्‍लेस एवं माल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को कोविड.19 के टीके की दोनों डोज लेना अनिवायर् होगा। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है। उन्‍हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन मॉल प्रबंधन तथा मेला आयोजक का उत्‍तरदायित्‍व रहेगा। जिले में सिनेमाहॉल, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्‍लासेसए स्‍वीमींग पूलए स्‍टाफ को दोनों टीके लगवाना अनिवायर् होगा जिले में कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार जैसे मास्‍क का उपयोगए सोशल डिस्‍टेसिंग आदि का पालन करना अनिवायर् होगा । जिले में कोई व्‍यक्ति मास्‍क नहीं लगाने पर नियमानुसार जुमार्ना अधिरोपित किया जाए। नाईट कर्फ्यू से मुक्‍त रहेंगे जिसमें जिले में अन्‍तर्राज्‍यीय तथा राज्‍यातिक व्‍यक्तियों, माल एवं सविर्सेज का आवागमन निबार्ध रहेगा। जिले में संचालित उद्धयोग अस्‍पतालए नसिॅग होम मेडिकल दुकान आदि प्रतिबंध मुक्‍त रहेगी। यदि कोई व्‍यक्ति उपयर्ुक्‍त प्रतिबंधात्‍मक आदेश का उल्‍लंघन करेगा तो भारतीय दण्‍ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।

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