बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री भरत कुमार व्या0स सा., जिला झाबुआ द्वारा आरोपी अजय पिता रडु वसुनिया को धारा 376(2)(एफ) भा.दं.स. के तहत 14 वर्ष का…
