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पति का गला दबाकर हत्‍या कारित करने वाली पत्‍नी को हुआ आजीवन कारावास

 न्‍यायालय माननीय विशेष अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमान एम.एस. तोमर साहब, जिला झाबुआ (मध्‍य प्रदेश) द्वारा आरोपी कस्‍सूबाई पति मृतक सोमसिंह बबेरिया‍ निवासी ग्राम बावड़ी बड़ी को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये एवं धारा 201 भा.दं.वि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। 

शासन की ओर से प्रकरण में संचालन उप-संचालक (अभियोजन) जिला झाबुआ श्री के.एस. मुवेल द्वारा किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.08.2020 को प्रात: करीब 07:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिटोल से मृतक सोमसिंह पिता छगन बबेरिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बावड़ी बड़ी को मृत अवस्था में अस्पताल लाने की सूचना तेहरीर लोकर पेश करने पर मर्ग कायम कर मर्ग जाँच में लिया गया। जाँच के दौरान मृतक के शव का बारीकी से निरीक्षण कर शव पंचायतनामा की कार्यवाही करते मृतक की बाँयी आँख की भौह के पास, बायी तरफ ठोडी पर एवं मृतक के गले में बायें एवं दाहिनी तरफ चोट खरोच के निशान होकर गला दबाने जैसे निशान होकर मृतक की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होना पाया जाने से शव का पी.एम. कराया जाकर पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त की गई। पी.एम. रिपोर्ट में गला दबाने से मृत्‍यु होना पाया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पत्नि कस्सुबाई बबेरिया के कथन लिये गये जिसने अपने कथन में बताया कि मैं अपने पति सोमसिंह को रात्रि में लेट्रिंग कराने के लिये दो बार बाहर ले जाना फिर पेट में दर्द होने की बात कर आँगन में नीचे गिर जाना और उसकी मृत्यु हो जाना बताया जो संदेहास्पद होना पाया गया। बाद साक्षी कनिया पिता रतना बबेरिया उम्र 35 वर्ष एवं झुमाबाई पति कनिया उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बावडी बड़ी के कथन लेखबद्ध किये गये दोनो ने अपने कथनों में घटना की जानकारी मृतक की पत्नि कस्सुबाई द्वारा रात्रि 2 बजे अपने घर आकर बताना फिर जाकर देखेने पर मृतक की लाश घर के अन्दर खटिया पर पड़ी होना बताया। दोनो ने मृतक की पत्नि कस्सुबाई द्वारा ही किसी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या करने की शंका व्यक्त की गई। मर्ग जांच, पी.एम. से संदेही मृतक की पत्नी कस्सुबाई के विरुद्ध धारा 302, 201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कस्‍सुबाई से विवेचना के दौरान पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मृतक सोमसिंह की हत्‍या अन्‍य आरोपीगण से मिलकर गला दबाकर की गई थी। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्‍त प्रकरण को जिले का जघन्‍य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया था, विचारण के दौरान न्‍यायालय माननीय विशेष अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमान महेन्‍द्र सिंह तोमर साहब द्वारा आरोपी कस्‍सूबाई पति मृतक सोमसिंह बबेरिया‍ निवासी ग्राम बावड़ीबड़ी को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये एवं धारा 201 भा.दं.वि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

सुश्री सूरज वैरागी एडीपीओ

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

जिला झाबुआ (मध्‍य प्रदेश)

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