धारा 24 म.प्र.वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अलीराजपुर पुलिस की कार्यवाही
जिले के गठन पश्चात से धारा 24 के तहत पहली कार्यवाही
अलीराजपुर:- पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम थाना सेमली हाल निवासी ग्राम रिछवी के वृद्ध फरियादी श्री सुमला पिता ढेडु, उम्र 65 साल के द्वारा थाना अलीराजपुर में रिपोर्ट किया कि, वह ग्राम थाना सेमली कोटवाल फलिया का निवासी होकर खेती मजदूरी करता है, उसके दो लडके व तीन लडकियॉं है, सभी की शादी हो गई है। फरियादी का बडा लडका बहादुर व छोटा अंतरिया है। उसका बडा लडका बहादुर अपने परिवार सहित गांव में रहकर खेती करता है तथा छोटा लडका अंतरिया गुजरात में मजदूरी करता है। फरियादी की पत्नि की करीब 08 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। ग्राम थाना सेमली में चार अलग-अलग खेत है, जो फरियादी सुमला के नाम पर ही है, जिसका हिस्सा बटवारा नहीं हुआ है। उक्त चारों खेतों की फसल गांव में निवासरत बडा लडका बहादुर खुद करता है तथा खेती में जो भी अनाज होता है, वह खुद रखता है। फरियादी को बहादुर तथा उसकी पत्नि दोनों अपनें साथ नहीं रखते है तथा खाना नहीं देकर भरण पोषण नहीं करते हैं तथा अलग से खेत में फसल बोने के लिये खेत का कुछ हिस्सा मांगने पर भी हिस्सा नहीं देते हैं। फरियादी को दोनों ने लडाई झगडा कर भगा दिया है, जिस कारण वह अपनी लडकी अन्ती पति मगन, निवासी ग्राम रिछवी के पास करीब एक वर्ष से रहकर अपना जीवनयापन कर रहा है। दिनांक14-07-2022 को भी उसके पुत्र व पत्नि ने धक्के मारकर भगा दिया। फरियादी पर घटित उक्त घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना अलीराजपुर पर अपराध क्रमांक 393/2022, धारा 24 म.प्र.वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत फरियादी के लडके बहादुर एवं पुत्रवधु बोम्बी के विरूद्ध दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धारा 24 म.प्र.वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत जिले में पहला केस दर्ज किया गया है। ग्राम थाना सेमली की उक्त घटना की सूचना पर अलीराजपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है। अलीराजपुर पुलिस की अपील है, कि परिवार के वृद्धजन समाज के सम्मानिय नागरिक है, उनकी देखभाल करना प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार के वृद्धजन के साथ किसी भी प्रकार से असम्मानिय व्यवहार अपराध की श्रेणी मे आता है, ऐसी किसी भी प्रकार की सूचना पर अलीराजपुर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।