नाबालिक को अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थ दण्ड
न्यायालय:-विशेष न्यायाधीश(मनोहरलाल पाटीदार) पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी गोविन्द पिता भैरू जाति कटारा ग्राम मोईवागेली को दोषी पाते हुये धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री प्यारेलाल चौहान विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया फरियादी द्वारा थाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 10.02.2021 को उसकी लड़की पीडि़ता उम्र करीबन 14 वर्ष की होकर कक्षा 8 वीं तक पढाई-लिखाई की है, वर्तमान में पढ़ाई नहीं कर रही है। दिनांक 22.01.2021 को शाम करीब 7-8 बजे वह तथा उसकी पत्नि व उसकी लड़की पीडि़ता वगैरा परिवार के लोग घर थे, उसकी लड़की पीडि़ता ने उसे बोला कि वह गांव में दुकान पर बिस्कीट लेने जा रही है, कहकर घर से गई थी, जो वापस रात्रि में घर पर नहीं आई बाद उसने उसकी लड़की पीडि़ता की तलाश उसने ग्राम चारणपुरा, गोपालपुरा, झावलिया, रलियावन आदि जगह तलाश किया, उसके रिश्तेदारी में लड़की पीडि़ता की तलाश करने पर उसे कोई पता नहीं चला बाद में उसे पता चला कि ग्राम मोईवागेली का गोविन्द पिता भैरू जाति कटारा भी उक्त घटना दिनांक से ही उसके घर पर नहीं है। उसे पुरी शंका है कि उसकी लड़की पीडि़ता को गोविन्द पिता भैरू जाति कटारा निवासी मोईवागेली का जबरन बहला-फुसलाकर उसकी औरत बनाने की नियत से भगाकर ले गया होगा। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया । विवेचना दिनांक 20.02.2021 को अपहृता/पीडि़ता पुत्री आयु 14 साल निवासी चारणपुरा को दस्तयाब कर कथन लिये गये, जिसने उसके कथन में गोविन्द पिता भैरू जाति कटारा ग्राम मोईवागेली द्वारा बहला-फुसलाकर औरत बनाने की नियत से अपहरण कर ले जाना, बलात्संग करना एवं घटना की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना बताया एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
न्यायालय:-विशेष न्यायाधीश(मनोहरलाल पाटीदार) पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी गोविन्द पिता भैरू जाति कटारा ग्राम मोईवागेली को दोषी पाते हुये धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री प्यारेलाल चौहान विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)