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पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने जोबट में एक आरोपी को हथकड़ी लगाने के वीडियो वायरल मामले में 3 पुलिसकमियों को निलंबित किया

शासकीय कार्य मे बाधा एवं पुलिस से धक्का-मुक्की व अभद्रता करने वाले 5 लोगो पर प्रकरण दर्ज

अलीराजपुर 1 दिसंबर 2021- पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने थाना जोबट के अपराध क्रमांक 354/2021 धारा 420, 409 भादवि में उप जेल जोबट में निरुद्ध आरोपी अनुप वाणी निवासी जोबट के पुलिस रिमांड के दौरान शासकीय अस्पताल जोबट में मेडिकल परीक्षण कराने हेतु हथकड़ी लगाकर प्राइवेट वाहन में थाना जोबट में तैनात पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो का सूक्ष्मता से अवलोकन कर पाया कि आरोपी को पुलिस जवानों द्वारा प्राइवेट वाहन में हथकड़ी लगाकर लाने पर विवाद परिलक्षित हो रहा है, जो पुलिस अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

जिस पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 31 (1) के (3) तथा पुलिस रेगूलेशन के पैरा क्रमांक 64 के नियम दो एवं तीन में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। उपरोक्त लापरवाही के लिए उप निरीक्षक सुनील रंधे, आरक्षक क्रमांक 396 फकीरचंद एवं आरक्षक क्रमांक 498 जगदीश सभी तैनात जोबट थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

निलंबन अवधि में उक्त सभी का मुख्यालय रक्षित केंद्र अलीराजपुर रहेगा तथा नियमित रूप से रोल कॉल में उपस्थित रहेंगे। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। वहीं पुलिस ने उक्त प्रकरण में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, पुलिस अनुसंधान के दौरान चिल्लाचोट करने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने, अभद्रता करने पर अनुप पिता दिनेश वाणी, योगिता पति अनूप वाणी, जितेंद्र पिता घनश्याम वाणी, कीर्तिश पिता घनश्याम वाणी, दिनेश पिता मदनलाल वाणी, कुलदीप पिता राजेंद्र वाणी सभी निवासी जोबट पर अपराध क्रमांक 353, 332, 186, 34 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ पेश आए तथा किसी भी तरह से हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने समस्त आमजन को भी आह्वान किया है कि वे शासकीय कार्य में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं डाले। शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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