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जिले के समस्त धार्मिक स्थलों में प्रवेश संबंधित धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दो व्यक्तियों को ही रहेगी अनुमति

अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जिले में कोरेना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देजनर दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत जिले के समस्त धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने-बंद करने आरती/उपासना आदि हेतु अधिकतम दो व्यक्तियों को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। उक्त आदे का उल्लघंन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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अलीराजपुर विकास खण्ड में दिव्यांग छात्रों (CWSN) ने स्पोर्ट्स एवं एक्सपोजर विजिट में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया     |     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी     |         |     शैख को मिली कोर्ट से राहत अग्रिम जमानत उनके किसी भी परिजन के खाते में नही आई शासकीय राशी, शैख डायबिटीज के मरीज भी है।     |         |     आदिवासी महिला-लड़कियो की वीडियो फोटोज के साथ छेड़छाड़ कार्यवाही की मांग को लेकर थाने पंहुचा आदिवासी समाज।     |         |     सोरवा बाबा ईश्वर भोलेनाथ मंदिर में अन्नकूट 25 नवंबर को महोत्सव का आयोजन रखा गया !     |     क्या आप बाईक या कार चला रहे है तो हो जाइए सावधान, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए आज से अभियान, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अलर्ट     |         |