कोरोना के मद्देनजर ग्राम पंचायत नानपुर हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
12 अप्रैल से 15 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा ग्राम पंचायत नानुपर में लॉकडाउन
अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना के मद्देनजर ग्राम पंचायत नानपुर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत 12 अप्रैल से सुबह 6 बजे से दिनांक 15 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे तक तीन दिवस का पूर्ण रूप से लॉक डाउन रहेगा। उक्त आदेश के तहत निम्नानुसार छूट का प्रावधान किया गया है।
शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय एवं संस्था में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य अमलें को आवाजाही की छूट रहेगी। पुलिस बल, ग्राम पंचायत, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवायडर, किसी भी तरह की एम्बुलैंस एंव फायर ब्रिगेड सेवाओें, लोक शांति अथवा शासकीय कार्य सम्पादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण को, आवश्यक वस्तु की घर पहुंच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेण्डर वितरण व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को छूट रहेगी।
इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मिडिया के पत्रकारगण, दवा दुकानें एंव चिकित्सालय, दुग्ध संचालन की दुकान, समस्त प्रकार के ईंधन, परिवहन के साधन एवं भण्डारण डीपों, टीकाकरण सत्रों का आयोजन शासन निर्देशानुसार जारी रहेगा। परीक्षा केन्द्र आने एंव जाने वाले परिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजकों से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण तथा माल ढोने वाले वाहनों के आवागमन को दिषा निर्देषों के तहत छूट रहेगी। धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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