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शिक्षक को निलंबन कर 13 दिवस मे ही बहाल कर उसी स्थान पर यथावत पदस्थ करदिया

खलील मंसूरी की खास रिपोर्ट ✍🏻

अलीराजपुर उदयगढ़ (निस) अलिराजपुर आदिवासी बाहुल्य जिला होकर शिक्षा के क्षैत्र मे बहुत ही पिछडा़ हुआ जिला है?

जबकि  म,प्र,शासन ने इस जिले शिक्षा  व्यवस्था सुधारने व शिक्षा का प्रतिशत बढाने के हेतु कई  नित नई योजनाए क्रियान्वयन कर लाखो करोडो़ रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है।ताकि इस जिले के आदिवासी गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा का पुर्ण लाभ ले सके।

किन्तु इस जिले मे पदस्थ प्रशासनिक अधिकारीयो को अच्छी व्यवस्था से कोई लेना देना नही वह  तो बस कौन सा आदेश कब जारी  करनाऔर कब कौन से आदेश कितना लाभ हमे प्राप्त होगा बस उसी उधेड़ बुद मे लगे रहते है।

इसी प्रकार का मामला  एक  महिला अधिकारी सहायक आयुक्त जानकी यादव के सब़ध मेअभी अभी  एक जनसुनवाई की शिकायत मे खुलासा हुआ है।

जो इस प्रकार है।

शिकायत मे बताया गया है कि उदयगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम भाण्डाखापर  मे नविन माध्मिक शाला मे पदस्थ शिक्षक सुनिल हिंडोलिया के खिलाफ एक पिडि़ता  ने  अपने उपर हुए रेप अत्याचार के सबंध मे दिनाक 17/10/2021को   एक विडिओ क्लीप सहित  आई जी इन्दौर झोन को शिकायत कर कार्यवाही की मागं की थी। जिस पर जाचं उपरांत   प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए प्रभारी सहायक आयुक्त अलिराजपुर जानकी यादव ने अपने हस्ताक्षर से  आदेश क्रमाक/शिकायत/2021/ 5263 दिनाक 16/01/2021 को जारी कर सुनिल हिंडोलिया को निलंबित कर खण्ड शिक्षा कार्यालय सोण्डवा अटैच /नियत/ किया गया ।

किन्तु प्रभारी सहायक  आयुक्त जानकी यादव ने न जाने कौन से नियम कानुन के तहत दुराचारी शिक्षक  सुनिल हिडोलिया को  अपने दुसरे आदेश /क्रमाक /शिकायत/2021/5505 दिनाक 29/01/2021को  जारी कर मात्र 13 दिवस मे ही बहाल कर पुनःउसी शाला पर पदस्थ कर दिया जहाँ से उसे 13 दिवस पुर्व निलबंन कर हटाया था। यह एक विचारणीय प्रश्न होकर जाच का विषय है?

यहि नहि शिक्षक सुनिल हिडोलिया चरित्र हीन के साथ ही अपराधिक पृवत्ति का होकर  दिनाक 10/03/2021को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ के तहत प्रकरण क्रमाक/95/2021धारा 323,294,452,436,506,के तहत जेल मे दाखिल किया गया ।तथा दिनाक 15/03/2021 को छः दिन बाद रिहा किया गया। विभान ने छःदिन जेल मे रहने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई।

जबकि शिक्षक सुनिल हिडोलिया के खिलाफ थाना बानमौर जिला मुरैना के अपराध क्रमाक 119/15 धारा 498 A ,294,323 के तहत दिनाक 22/04/2015 को  जिला जेल मुरैना मे भी जेल मे दाखिल होकर दिनाक 23/04/2015को जेल से रिहा किया गया। उक्त प्रकरण आज भी विचारधिन होकर सबंधित शिक्षक अपनी शाला से बीना अवकाश प्राप्त कर जिला मुरैना न्यायालय पर पेशी पर आता जाता रहता है।

इस  प्रकार शिक्षक की समस्त  गलत गतिविधियों  को लेकर व जिले  व ब्लाक के विभागीय आधिकारीयो  द्वारा शिक्षक को खुला सपोट करने सहित एक पिडि़त शिकायत कर्ता ने इस संबध मे   निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाच करने के सबंध मे दिनाक 30/08/2022को आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज सलग्न कर जन सुनवाई मे जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिह को शिकायत कर शिक्षक को सेवा से पृथक कर  अधिकारियों पर भी कडी़ कार्यवाही की माग की है।

अब देखना है इस जिले की बिगडी़ शिक्षा व्यवस्था सुधारने के सबंध मे जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है?यह तो समय ही बतायेगा

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