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जावरा के गौ तस्करों को सजा, अवैध रूप से गाय व केड़ो को कत्लखाने ले जाने वाले तीन आरोपियों सम को हुई सज़ा

आरोपित 22 गौवंश को ट्रक में वध हेतु भरकर ले जा रहे महाराष्ट्र

बड़वानी/अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय के द्वारा वर्ष 2014 के अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास के साथ प्रत्येक को पाँच हजार पचास रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तथा जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी के द्वारा बताया गया कि घटना वर्ष 2014 की उस दिन पुलिस थाना ठीकरी पर पदस्थ रहे सहायक उपनिरीक्षक संजीव पाटिल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक क्रमांक एम,पी,09 जी,एफ,8242 में गौवंश को अवैध रूप से भरकर उनके वध के लिए महाराष्ट्र राज्य की और ले जाया जा रहा है।

पुलिस ने ठीकरी के ए,बी,रोड़ बरूफ़ाटक पर नाकाबंदी कर उक्त वाहन को रोककर तलाशी ली थी जिसमे 20 नग गाय,1 नग बछड़ा,व 1 नग बछिया भरे हुए मिले,जिनके मुँह व पैर रस्सियों से निर्दयतापूर्वक बँधे हुए थे,तथा वाहन में उनके चारे व पानी की व्यवस्था भी नही की गई थी ,

पुलिस द्वारा मौके पर पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई थी तब उन्होंने गौवंश को महाराष्ट्र के बूचड़खाने में क़त्ल के लिए ले जाना बताया,पुलिस ने मौके से है गोवंश को जप्त किया था,

मौके पर ही गौवंश परिवहन करने वाले वाहन के चालक

1, सईद मुल्तानी पुत्र बाबू खान, व उसके साथीगण

2,एहसान कुरेशी पुत्र इक़बाल

3,लुक़मान पिता सलीम

4,हबीब पिता भूरा

सभी निवासी जावरा- जिला रतलाम

को मौके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक व 22 नग गौवंश जब्त किया था।

प्रकरण के न्यायालय में चलने के दौरान आरोपी सईद की मृत्यु हो गई थी,।

आरोपियों की सजा बढ़ाने के लिए करेंगे अपील

अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा आरोपियों के कृत्य के लिए उन्हें कम सजा दी गई है,आरोपियों को और अधिक सजा दिलाने के लिए अपील की जावेगी।

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